गाड़ी चलाते समय ज़रूरी कागज़ात
चार कागज़ात — और चारों आप फ़ोन में रख सकते हैं, एक शर्त के साथ। जानिए ट्रैफ़िक पुलिस क्या माँग सकती है और क्या मान्य है।
अपडेट 15 अक्टूबर 2026
चार कागज़ात
| कागज़ | क्या साबित करता है | डिजिटल कॉपी चलेगी? |
|---|---|---|
| ड्राइविंग लाइसेंस (DL) | आप यह गाड़ी चला सकते हैं | हाँ — DigiLocker / mParivahan |
| रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (RC) | गाड़ी रजिस्टर्ड है | हाँ — DigiLocker / mParivahan |
| बीमा | कम से कम थर्ड-पार्टी कवर चालू है | हाँ, अगर mParivahan में दिखे |
| PUC सर्टिफ़िकेट | धुआँ सीमा के अंदर है | हाँ, अगर ऑनलाइन दिखे |
कमर्शियल गाड़ियों को फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट और परमिट भी चाहिए।
डिजिटल कागज़ात: क़ानून क्या कहता है
नवंबर 2018 में सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 139 (G.S.R. 108(E)) में बदलाव किया, जिससे DigiLocker या mParivahan ऐप में दिखाए गए कागज़ मूल के बराबर मान्य हैं।
शर्त यह है: अगर कोई कागज़ ऑनलाइन जाँचा नहीं जा सकता — जैसे अभी-अभी रिन्यू हुआ बीमा या PUC जो अपलोड नहीं हुआ — तो काग़ज़ी कॉपी चाहिए। इसलिए जब तक नया PUC या बीमा ऑनलाइन न दिखे, उसकी कॉपी साथ रखें।
कागज़ न होने पर जुर्माना
- ड्राइविंग लाइसेंस नहीं: ₹5,000 तक (धारा 181)।
- बीमा नहीं: पहली बार ₹2,000, दोबारा ₹4,000 (धारा 196)।
- वैध PUC नहीं: ₹10,000 तक (धारा 190(2)); कई राज्य ₹1,000 का चालान काटते हैं।
राज्य इन सीमाओं के अंदर अपनी चालान राशि तय करते हैं, इसलिए रकम अलग-अलग हो सकती है।
सब कुछ फ़ोन में — और अपडेटेड
MotorBabu आपकी बीमा पॉलिसी, PUC और RC फ़ोन में रखता है — बिना सिग्नल भी खुलते हैं — और बीमा या PUC ख़त्म होने से पहले याद दिलाता है।
लोग पूछते हैं
क्या DigiLocker के कागज़ ट्रैफ़िक पुलिस के लिए मान्य हैं?
हाँ। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 139 में 2018 के बदलाव (G.S.R. 108(E)) के बाद DigiLocker या mParivahan ऐप में दिखाए गए कागज़ मूल के बराबर मान्य हैं।
क्या फ़ोन में रखी फ़ोटो मान्य है?
नहीं — गैलरी में रखी फ़ोटो या PDF, DigiLocker / mParivahan के कागज़ जैसी नहीं है, जो सरकारी डेटाबेस से जाँची जाती है। ये ऐप इस्तेमाल करें, या मूल कागज़ साथ रखें।
बाइक पर कौन से कागज़ चाहिए?
कार जैसे ही: ड्राइविंग लाइसेंस, RC, बीमा और PUC।